एंग्लो इंडियन एमएलए सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट से निराकृत

Petition related to Anglo Indian MLA disposed of by High Court
 एंग्लो इंडियन एमएलए सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट से निराकृत
 एंग्लो इंडियन एमएलए सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट से निराकृत

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  एंग्लो इण्डियन कोटे से मनोनीत होने वाले विधायकों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। मनोनयन को लेकर संविधान में दी गई मियाद विगत 25 जनवरी को समाप्त होने के मद्देनजर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने मामले पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। यह पुनर्विचार याचिका डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई थी। आवेदकों का कहना था कि एंग्लो एण्डियन विधायक के मनोनयन को लेकर डॉ डेंजिल पॉल ने पूर्व में एक याचिका दायर करके कहा था कि संविधान के अनुच्देछ 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का एक विधायक मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने के कारण उन्होंने आवेदन तो भेजा, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के सचिव और विधि सचिव को आवेदक के आवेदन पर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश पर पुनर्विचार करने यह रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।
 

Created On :   28 Jan 2020 8:21 AM GMT

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