बिना परीक्षा एमबीबीएस फाईनल के छात्रों को प्रमोट करने की याचिका वापस हुई

Petition to promote MBBS Final students without examination returned
बिना परीक्षा एमबीबीएस फाईनल के छात्रों को प्रमोट करने की याचिका वापस हुई
बिना परीक्षा एमबीबीएस फाईनल के छात्रों को प्रमोट करने की याचिका वापस हुई

पिछले आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता पेश नहीं कर सकी अन्य छात्रों की ओर से दिया गया अधिकार पत्र
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंदौर की छात्रा इशिता दशोरे की याचिका वापस लेने के कारण खारिज कर दी, जिसमें एमबीबीएस फाईनल के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के उनके वार्षिक आंकलन के तहत प्रमोट करने की राहत चाही गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पाया कि पिछली पेशी पर याचिकाकर्ता से पूछा गया था कि जब वह खुद उम्मीदवार नहीं है तो उसकी यह याचिका सुनवाई योग्य कैसे है? याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि सौ छात्रों ने उसे अधिकार पत्र दिया है। इस पर युगलपीठ ने अधिकार पत्र की प्रति पेश करने कहा था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिकार पत्र पेश करने के बजाए याचिका वापस लेने की अनुमति चाही गई, जो प्रदान करके युगलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और मेडिकल काउंसिल की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर हाजिर हुए।


 

Created On :   19 Aug 2020 2:05 PM IST

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