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कोरोना पॉजीटिव मरीजों का नाम सार्वजनिक करने नए सिरे से दायर होगी याचिका
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना पॉजीटिव पाए जाने वाले मरीजों की जानकारी सार्वजनिक किए जाने को लेकर इन्दौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से दायर याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरिहंत के नाहर की दलील थी कि इस याचिका के दायर होने के बाद कोरोना टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में वे नई याचिका दायर करके उस आदेश को चुनौती देंगे। इस बयान पर युगलपीठ ने याचिका निराकृत कर दी।
पक्षकारों के अधिकारों को लेकर पक्ष रखेंगे याचिकाकर्ता
इन्दौर के सुनील कुमार जैन ने अपनी याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया कि विगत 20 मार्च को जारी हुए निर्देशों का सरकार ने पालन किया है। अब वे पूरे विश्व में फैले कोरोना संक्रमण के दौरान दायर होने वाले नए मुकदमों में पक्षकारों के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। इस पर युगलपीठ ने उन्हें तैयारी के लिए समय देकर अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की।
किस-किस को नहीं मिले पीपीई किट?
युगलपीठ ने जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू को कहा है कि वे हलफनामा देकर बताएं कि कोरोना से मुकाबला करने वाले लोगों में से किस किसको पीपीई किट अब तक नहीं मिली हैं? साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं काफी न होने के आरोप पर युगलपीठ ने उनसे कहा है कि क्या वे प्रवासी मजदूरों की सेवा करने तैयार हैं? इस बारे में श्री साहू को कहा गया है कि वे इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव से संपर्क करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
आरडी गार्डी अस्पताल पर आरोप तो लगाए, पर किसी ने जाकर हकीकत देखी भी है या नहीं?
वहीं उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों के इलाज पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज पंजीकृत संस्था की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए युगलपीठ ने पूछा है कि संस्था के किसी जिम्मेदार ने अस्पताल में जाकर हकीकत देखी भी है या नहीं? इस बारे में याचिकाकर्ता के जिम्मेदार सदस्य को 17 जून तक हलफनामा देने कहा गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष जोशी और निजी मेडिकल कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा।
Created On :   28 May 2020 9:05 AM GMT