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फेसबुक पर गन के साथ फोटो तो होगी कार्रवाई - आईजी ने दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क शहडोल ।सोशल मीडिया पर गन (बंदूक) के साथ फोटो अपलोड करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर गन का लाइसेंस नहीं है तो अनाधिकृत हथियार रखने और किसी और का है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मामले में आईजी एसपी सिंह ने चचाई थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अपहरण प्रकरण का फरार आरोपी एमपीईबी क्वार्टर एफ-18 चचाई, निवासी प्रभाकर द्विवेदी (27) अपने फेसबुक एकाउंट में लगातार आम्र्स (बंदूक) के साथ फोटो अपलोड कर रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए आईजी ने चचाई थाना प्रभारी चचाई तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उनका कहना है कि आरोपी गन के साथ फोटो अपलोड कर भय का माहौल उत्पन्न करते हुए अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। प्रभाकर द्विवेदी आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध थाना ज्योतिनगर, जिला नार्थ ईस्ट दिल्ली में अपराध क्रमांक 129/18 धारा 365 भादवि का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी द्वारा दिल्ली से लड़की का अपहरण कर चचाई स्थित अपने आवास में छिपा कर रखा गया था। थाना चचाई द्वारा आरोपी के पते से लड़की को बरामद किया गया था। मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है।
नहीं किया जा सकता हथियारों का प्रदर्शन
सोशल मीडिया के शौकीन लोगों के लिए भी यह चेतावनी है। इस तरह की फोटो अपलोड करने पर कार्रवाई हो सकती है। आईजी एसपी सिंह ने बताया कि हथियारों का प्रदर्शन करना अपराध है। हथियारों के प्रदर्शन से भय का माहौल पैदा होता है। कोई भी इस तरह की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिसके नाम से हथियार हैं, वह किसी और हथियार नहीं दे सकता है। ऐसा होने पर संबंधित का लाइसेंस कैंसिल कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
इन बिंदुओं पर होगी कार्रवाई
फेसबुक एकाउंट में जो फोटो अपलोड की गई है, उसके बारे में जांच कर पता लगाया जाए की प्रभाकर द्विवेदी के पास उक्त आम्र्स (बंदूक) का वैधानिक लायसेंस है या नहीं। यदि वैध लायसेंस नहीं है तो अनाधिकृत हथियार रखने के संबंध में कार्रवाई की जाए। उक्त आम्र्स आरोपी के नहीं थे तो किसके थे इसकी जांच कर मूल स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आरोपी द्वारा जिस वाहन (यूपी 93-बीएफ 1000) की छत पर चढ़कर वीडियो बनाई गई है उसके वाहन मालिक के खिलाफ भी मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन चालकों की जान को खतरा उत्पन्न होने के मामले में कार्रवाई की जाए।
Created On :   26 Nov 2019 1:41 PM IST