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कोरोना पीडि़तों के नाम सार्वजनिक करने संबंधी पीआईएल खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें कोरोना पॉजीटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम सार्वजनिक करने पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आदेशों को अवलोकन करने के बाद अपने फैसले में कहा- च्याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत जनहित में नहीं है। चूंकि यह पीआईएल नहीं है, इसलिए हम इसे 25 हजार रुपए की कॉस्ट के साथ खारिज करेंगे।ज् युगलपीठ के कड़े रुख के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की गई, जो मंजूर करके याचिका खारिज कर दी गई।
उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर इस याचिका में प्रदेश सरकार के संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के तहत कोरोना पॉजीटिव मरीजों के नाम सार्वजनिक प्लेटफार्म पर सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि सुरक्षा व सतर्कता की दृष्टि से कोरोना टेस्ट में पॉजीटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि उनके संपर्क में आने वाले लोग सतर्क हो सकें। अपने फैसले में युगलपीठ ने माना है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश इसलिए जारी किए गए, ताकि समाज में उथल-पुथल न मच सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता ए, राजेश्वर राव ने पक्ष रखा।
Created On :   29 May 2020 2:10 PM IST