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कटनी सहित 9 जिलों में सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना की लेटेस्ट स्टेटस पेश करो - हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने 21 महीने बाद भी कटनी सहित 9 जिलों में सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाए जाने पर पब्लिक हैल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन को जमकर फटकार लगाई है। डिवीजन बैंच ने पब्लिक हैल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक को आदेशित किया है कि कटनी, मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल जिलों में सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना की लेटेस्ट स्टेटस पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को नियत की गई है। कटनी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु (अंशु) मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश के कटनी, मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में मेसर्स सिद्धार्थ एमआरआई एंड सीटी स्कैन कंपनी को सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका दिया गया था। कंपनी को फरवरी 2019 तक सभी जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाना था, लेकिन 21 महीने बाद भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई गई है। अधिवक्ता योगेश सोनी ने तर्क दिया कि कंपनी को सीटी स्कैन मशीन लगाने समय पर जगह उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन कंपनी ने कहीं भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई है। पब्लिक हैल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन की ओर से मंगलवार को डिवीजन बैंच के समक्ष कहा गया कि कंपनी को शोकॉज नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक कंपनी का जवाब नहीं आया है। इस पर डिवीजन बैंच ने पब्लिक हैल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन को जमकर फटकार लगाते हुए 8 दिसंबर तक लेटेस्ट स्टेटस पेश करने का आदेश दिया है।
Created On :   25 Nov 2020 10:23 AM GMT