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सागर: कृषकों के हित में लागू की जा रही प्रधानमंत्री ‘‘कुसुम अ‘‘ योजना
डिजिटल डेस्क, सागर। सागर कुसुम ‘अ‘ योजना के तहत् कृषक अपनी पडत/बंजर भूमि में 500 किलो वॉट से 2 मेगावॉट तक की क्षमता के संयंत्र या तो स्वयं लगा सकते है या निवेशक को लीज पर भूमि देकर नियमित आय का लाभ उठा सकते है। इस योजना के तहत् कृषकों की भूमि का पंजीयन चयनित 33/11 सब-स्टेशनों के समीप किया जा रहा है। कृषक अपनी भूमि पर सोलर संयंत्र लगने हेतु https://cmsolarpump.mp.gov.in/KusumA/KusumAHome पर ऑन लाईन पी.एम. कुसुम योजना अ EOI पर सहमति दे सकता है। (सहमति की अभिव्यक्ति की विस्तृत जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है) कृषक/कृषकों के समूह/सहकारी संस्थान/पंचायत/फॉरमर प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन/वॉटर यूजर एसोसिएशन द्वारा स्थापना हेतु पर्याप्त राषि न होने पर किसी अन्य डेवलपर/सिस्टम इन्टीग्रेटर के माध्यम से स्थापना का कार्य करवाया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में डेवलपर/स्टिम इन्टीग्रेटर द्वारा कृषकों को भूमि उपयोग का किराया प्रति ऐकड़ प्रति वर्ष अथवा प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की दर से देय होगा। उक्त संयंत्रों की स्थापना विद्युत सब-स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक किया जाना प्रस्तावित है। सब-स्टेशन बार खुली निविदा के माध्यम से सौर संयंत्र स्थापनाकर्ता का चयन किया जायेगा। उक्त संयंत्रों की स्थापना बंजर भूमि पर प्राथमिकता से किया जाना प्रस्तावित है तथापि कृषि भूमि पर भी संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है। इस योजना हेतु दिनॉक 22.11.2020 तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते है।
Created On :   4 Nov 2020 3:07 PM IST