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मोहर्रम जुलूस पर शुक्रवार तक फैसला लें प्रधान सचिव, हाईकोर्ट का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे शुक्रवार तक मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की अनुमति बाबत फैसला लेकर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जबकि याचिकाकर्ता को निवेदन स्वरुप अपनी बात प्रधान सचिव के सामने गुरुवार शाम रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक संस्था के प्रमुख हबीब निसार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में रविवार को मोहर्रम के मौके पर भिंडीबाजार से मझगांव कब्रिस्तान तक ताजिया व झंडे के साथ प्रतीकात्मक रुप से जुलूस निकालने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।
अधिवक्ता शहजाद नकवी व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर ने कहा कि उनके मुवक्किल मुहर्रम के मौके पर प्रतीकात्मक जुलूस निकालना चाहते हैं। जो सीमित लोगों के साथ निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि यदि एक धर्म के लोगों को कोई अनुमति दी जाती है तो दूसरे धर्म के लोगों को वैसी अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता।
इन दलीलो को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को गृह विभाग के प्रधान सचिव के सामने अपनी बात रखने को कहा और प्रधान सचिव को शुक्रवार तक उस पर कारण के साथ निर्णय देने को कहा। खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य के महाधिवक्ता को पैरवी के लिए बुलाया है।
Created On :   27 Aug 2020 7:09 PM IST