म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए मरीज से अधिक दर नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल 

Private hospitals will not be able to charge a higher rate from the patient for the treatment of Mucor mycosis
म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए मरीज से अधिक दर नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल 
म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए मरीज से अधिक दर नहीं वसूल पाएंगे निजी अस्पताल 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने निजी अस्पतालों में  म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) बीमारी का उपचार कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए म्यूकर माइकोसिस के उपचार की दर को तय कर दिया है। इससे निजी अस्पताल अब मनमाने तरीके से मरीजों से इलाज के लिए दर वसूल नहीं सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य विभाग की दर निश्चित करने की अधिसूचना को मंजूरी दी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई 2021 तक राज्य भर में लागू रहेगी। सरकार ने निजी अस्पतालों के इलाज शुल्क के लिए शहरों का वर्गीकरण किया है। राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे ने बताया कि अधिसूचना में अधिक दर वसूलने वाले अस्पतालों की उड़न दस्ते के जरिए जांच और कार्रवाई का प्रावधान है। इससे पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने निजी अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस का उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दर नियंत्रित करने का प्रस्वाव दिया था। जिसको अब मुख्यमंत्री अधिसूचना के जरिए मंजूरी दी है।  

मरीज के ऑपरेशन खर्च की दर तय 

म्यूकर माइकोसिस की बीमारी में ऑपरेशन महत्वपूर्ण घटक है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 प्रकार के ऑपरेशन का खर्च निश्चित किया है। इसके तहत अ वर्ग के शहरों के लिए 1 लाख रुपए से 10 हजार रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 75 हजार रुपए से 7500 रुपए और क वर्ग के शहरों के लिए 60 हजार रुपए से 6 हजार रुपए तक ऑपरेशन का खर्च दर तय किया गया है।  

निजी अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस के उपचार का दर 

वार्ड में आइसोलेशन- अ वर्ग के शहरों के निजी अस्पतालों के लिए प्रति दिन 4000 रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 3000 और क वर्ग के शहरों के लिए 2400 रुपए दर निश्चित किया गया है। इसमें मरीजों की आवश्यक देखरेखे, नर्सिंग, दवाई, बिस्तर खर्च और भोजन का समावेश है। इसमें बड़े परीक्षण और जांच के साथ-साथ उच्च स्तर की बड़ी दवाइयों का समावेश नहीं है। 

वेंटिलेटर के बिना आईसीयू व आइसोलेशन- अ वर्ग के शहरों के लिए 7500 रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 5500 रुपए और क वर्ग के शहरों के लिए 4500 रुपए की दर तय की गई है।  

वेंटिलेटर सहित आईसीयू व आइसोलेशन- अ वर्ग के शहरों के लिए 9000, ब वर्ग के शहरों के लिए 6700 और क वर्ग के शहरों के लिए 5400 रुपए शुल्क निश्चित किया गया है। 
अ वर्ग के शहर- नागपुर ( नागपुर मनपा, दिगडोह, वाडी),  
मुंबई और महानगर क्षेत्र (मीरा-भाईंदर मनपा, ठाणे, नई मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर मनपा क्षेत्र, अंबरनाथ, कुलगाव बदलापुर, पनवेल मनपा, पुणे और पुणे महानगर क्षेत्र का समावेश है।

ब वर्ग के शहर - औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नांदेड,
भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, वसई-विरार, मालेगांव, 
सांगली ससेत सभी जिला मुख्यालय शामिल हैं। 
क वर्ग के शहर- अ और ब समूह के शहरों को छोड़कर बाकी के शहरों का समावेश किया गया है। 

महात्मा फुले योजना के तहत हो रहा मुफ्त इलाज 

इससे पहले राज्य सरकार ने महात्मा जोतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत म्यूकर माइकोसिस के मरीजों का मुफ्त में इलाज का फैसला लिया था। इसके तहत महात्मा फुले योजना और प्रधानमंत्री जन जनआरोग्य योजना में सहभागी राज्य के अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस के मरीजों का मुफ्त में उपचार शुरू है। 
 

Created On :   4 Jun 2021 8:42 PM IST

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