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सरकार के आदेशों के मुताबिक ही फीस वसूले निजी स्कूल
नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने दिया भोपाल के एक स्कूल अंतरिम आदेश, अगली सुनवाई 28 जुलाई को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने भोपाल के बिल्लाबोंग इंटरनेशनल स्कूल को कहा है कि वह राज्य सरकार द्वारा दिये गए आदेशों के मुताबिक ही निजी स्कूल फीस वसूल करे। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने एक मामले पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई के 17 अप्रैल 2020 के सर्कुलर को आधार बनाते हुए 24 अप्रैल और 16 मई को सभी कलेक्टरों को प्राइवेट स्कूलों की फीस से संबंधित दो आदेश जारी किया था। पहले आदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोई भी फीस नहीं बढ़ाए जाने और 30 जून तक फीस जमा नहीं करने पर किसी का भी एडमिशन निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए थे। दूसरे आदेश में शैक्षणिक सत्र (2020-21) के लिए लॉकडाउन अवधि में ट्यूशन फी के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी निजी स्कूल द्वारा अपने मुताबिक फीस वसूले जाने के खिलाफ यह याचिका भोपाल के समाजसेवी अमित शर्मा की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय गुप्ता पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   25 Jun 2020 1:52 PM IST