जिले के संपूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी!

Prohibitory orders issued in the entire urban and rural areas of the district!
जिले के संपूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी!
जिले के संपूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव तथा आम-जन के स्‍वास्‍थ्‍य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए अति.जिला मजिस्‍ट्रेट श्री आर.पी. वर्मा द्वारा दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) के प्रावधानो को लागु करते हुवे संपूर्ण जिला मंदसौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है। समस्‍त प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्‍कृतिेक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि में जनसमूह का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। स्‍कूल, कॉलेज आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, समस्‍त कोचिंग संस्‍थान का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, ऑनलाईन क्‍लासेस चल सकेगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।

सभी धार्मिक/ पूजा स्‍थल खुल सकेंगे, किन्‍तु एक समय में 06 से अधिक व्‍यक्ति उपस्थित नही रह सकेंगे तथा उपस्थित-जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। समस्‍त प्रकार की दुकानें, व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्‍त वृहद, मध्‍यम, लघु एवं सूक्ष्‍म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियॉं सतत चल सकेगी। जिम एवं फीटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

समस्‍त खेलकूद के स्‍टेडियम खुल सकेंगे, किन्‍तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्‍त रेस्‍टारेन्‍ट एवं क्‍लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्‍या 100 हो सकेंगी, इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्‍यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्‍कार की अनुमति दी जा सकेगी। रूल ऑफ सिक्‍स अनुमत्‍य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्‍थान पर 06 से अधिक व्‍यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्‍तराज्‍यीय (Inter State) तथा राज्‍यांतरिक (Intra State) व्‍यक्तियों, माल (Goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।

संपूर्ण जिला मंदसौर के समस्‍त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यु रहेगा। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही एवं दुकानें सील करने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण जनता को संबोधित है और इसकी तामिली प्रत्‍येक व्‍यक्ति पर सम्‍यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अत: दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

Created On :   16 July 2021 10:55 AM GMT

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