फसलों का नुकसान टालने किसानों को उपलब्ध कराएं सौर बाड़

Provide solar fence to farmers to avoid crop loss
फसलों का नुकसान टालने किसानों को उपलब्ध कराएं सौर बाड़
मुख्यमंत्री ने कहा फसलों का नुकसान टालने किसानों को उपलब्ध कराएं सौर बाड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वन्यजीवों के कारण फसलों का नुकसान टालने के लिए किसानों को व्यक्तिगत सौर बाड़ का लाभ देने वाली योजना के दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को वर्षा पर मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर में मानव- वन्यजीव संघर्ष कम करने की उपाय योजना के बारे में समीक्षा बैठक की। इसमें प्रदेश के मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों के आसपास वाले गांवों में वन्यजीवों के कारण फसलों का नुकसान टालने के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के तहत संवेदनशील गांवों में किसानों को सौर बाड़ का लाभ दिया जाए। इस योजना के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किया जाए। उन्होंने इसके लिए जरूरी अतिरिक्त निधि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन वन विकास योजना के तहत 5 संवेदनशील गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन सीमा पर लौहे की जाली का बाड़ लगाया जाएं। उन्होंने कहा कि जन वन विकास योजना में 939 गांवों का समावेश है। इस योजना में और कुछ गांवों को शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों के आसपास बाघ लगातार घुमते हैं और वहां खेती नहीं की जा सकती है ऐसे जगहों में बांस और फलों का पेड़ लगाया जाए। साथ ही चारा का उत्पादन शुरू किया जाए। जिससे किसानों को आय मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर बाघ अधिक घुमते हैं उन स्थलों पर कैमरे लगाकर बाघों के हलचल पर नजर रखी जाए। कुछ बाघों पर रेडियो कॉलर लगाया जाए। जिससे लोगों को सजग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए गठित समिति को जल्द नीति बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर में 218 जगहों पर सोलर बोरवेल तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए आवश्यक छह करोड़ रुपए कैम्पा निधि से खर्च की जाएगी। 

मजदूरों के पंजीयन में तेजी लाने श्रम विभाग के अफसरों को दी जिम्मेदारी
   
प्रदेश के भवन निर्माण करने वाले मजदूरों का ग्रामीण और शहरी इलाकों में पंजीकरण में तेजी लाने के लिए पंजीयन अधिकारियों में बदलवा किया गया है। अब श्रम विभाग के अधिकारी के पास ही मजदूरों का पंजीयन की जिम्मेदारी होगी। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल की 55 वें बैठक में भवन निर्माण मजदूरों का ऑनलाइन पंजीयन का फैसला लिया गया था। इसके के अनुसार गुरुवार को राज्य सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार भवन निर्माण मजदूरों को पंजीकृत करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रम विभाग के अतिरिक्त श्रम आयुक्त, श्रम उप आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कार्यकारी अधिकारी, उप जिला कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल और दुकान निरीक्षकों के पास मजदूरों के पंजीयन का अधिकार होगा। इसके पहले साल 2018 के शासनादेश के अनुसार पंचायत समितियों के गट विकास अधिकारी, मनपा के वार्ड ऑफिसर, नगर परिषद के मुख्याधिकारी, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के उप अभियंता, श्रम आयुक्त, कामगार कल्याण अधिकारी समेत अन्य अफसरों को अधिकार दिया गया था। 

Created On :   23 Sept 2021 9:49 PM IST

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