फावडे से घायल करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना

Punishment and fine for the accused who injured him with a shovel
फावडे से घायल करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना
पन्ना फावडे से घायल करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के मामले में आरोपी मूरत सिंह यादव पिता रामकरण सिंह यादव उम्र ३५ वर्ष निवासी ग्राम करिया थाना पवई को दोषी पाए जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा ३२३ के तहत न्यायालय उठने तक की सजा तथा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में सजा सुनाई गई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि २८ मई २०१७ को फरियादी रघुवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मूरत सिंह घर के बगल में दीवाल बनाने का कार्य कर रहा था। यहां की जमीन उसके हिस्से की होने पर उसके द्वारा जब रोका गया तो नाराज होकर उसने गाली-गलौंच की तथा फावडे से हमला कर दिया जोकि उसके सिर पर लगा है। आरोपी द्वारा धमकी दी गई है कि यदि वह दीवाल बनाने का कार्य रोकेगा तो उसे जान से खत्म कर देगा। घटना पर पुलिस द्वारा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई पूरी होने पर प्रकरण में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

Created On :   23 April 2022 5:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story