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न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के मामलें में दोषी पाये गये अभियुक्तगणों अमित कुमार दुबे पिता श्याम नारायण दुबे उम्र 35 वर्र्ष एवं आशीष कुमार दुबे पिता श्याम नारायण दुबे उम्र ३३ वर्ष निवासी ग्राम महेबा थाना अमानगंज को आईपीसी की धारा ३२३ सहपठित ३४ के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास की सजा एवं ५००-५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा पारित किया गया है। घटना प्रकरण एवं फैसले के संबंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि फरियादी हरिनारायण दुबे ने दिनांक ०८ मार्च २०१६ को अमानगंज थानें में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक ०८ मार्च को २०१६ को १० बजे आरोपी आशीष अमित जो कि उसके भतीजे है उसकी पत्नी गीता के साथ अभद्रता पूर्वक गाली-गलौच कर रहे है जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होने जब पूछा तो मामा की लडक़ी की शादी में व्यवधान का आरोप लगाते हुये गाली-गलौच करते हुये लात-घूसों से मारपीट की गई तथा जाते हुये जान से मारने की धमकी दे गये। फरियादी की रिपोर्ट पर अमानगंज थानें में अभियुक्तगणों के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३२३, २९४, ५०६ सहपठित ३४ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। पुलिस ने विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई पूरी हुई तथा अभियुक्तगणों को मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुये सजा सुनाई गई।
Created On :   31 May 2022 5:24 PM IST