अवैध रूप से शराब परिवहन करते पकड़े गए दो अभियुक्तों को सजा

Punishment for two accused caught illegally transporting liquor
अवैध रूप से शराब परिवहन करते पकड़े गए दो अभियुक्तों को सजा
पन्ना अवैध रूप से शराब परिवहन करते पकड़े गए दो अभियुक्तों को सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मोटर साइकिल से अवैध रूप से ०७ पेटी कुल ६३ बल्क लीटर शराब परिवहन के मामले पकड़े गए अभियुक्तगणों ओमकार राय पिता श्यामलाल राय आयु24 वर्ष निवासी ग्राम पटना मानगढ जिला दमोह एवं मनीष शर्मा पिता रामसहाय शर्मा उम्र २८ वर्ष निवासी गाढा जिला दमोह को दोषी पाए जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों को धारा 34 (२) आबकारी अधिनियम के आरोप में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास और 2500-25000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03-03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास के लिये दण्डित होगें। घटना प्रकरण अनुसार दिनांक १० मई २०१६ को थाना रैपुरा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक द्वारा हमराही स्टाफ द्वारा अभियुक्त जब मोटर साइकिल से अवैध रूप से शराब ले जा रहे थे उन्हें कार्यवाही के लिए रोका गया जो कि बोरी में भरी गई ०७ पेटी शराब छोडक़र भागे तब पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ा और कार्यवाही की गई। 

Created On :   17 Feb 2022 12:00 PM IST

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