मारपीट की घटना के मामले में दो आरोपियों को हुई सजा

Punishment for two accused in the incident of assault
मारपीट की घटना के मामले में दो आरोपियों को हुई सजा
पन्ना मारपीट की घटना के मामले में दो आरोपियों को हुई सजा

डिजिटल डेस्क , पन्ना। भैंस चरने से उपजे विवाद के चलते घर में घुसकर लाठी-डण्डों से मारपीट किए जाने की घटना पर अभियुक्तगणों रामगोपाल लोधी पिता किशोरीलाल लोधी उम्र २६ वर्ष निवासी एवं उसके पिता किशोरीलाल लोधी पिता पतिया लोधी उम्र ५० वर्ष निवासी ग्राम कोहनी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा ४५२ के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास पृथक-पृथक तीन आहतों के प्रकरणों में सुनाई गई है। इसके साथ ही धार ३२३ में चार-चार माह तथा धारा ३२४ में भी चार-चार माह की सजा से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना के संबध में बताया गया कि दिनांक २३ दिसम्बर २०१७ को आरोपीगण भैंस चराने के विवाद को लेकर फरियादी मदन मुडहा के घर घुसे तथा फरियादी की बहु सावित्री उसकी पत्नि जनता बाई तथा फरियादी के साथ लाठी-डण्डे से मारपीट की गई। घटना प्रकरण में पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत घटना के लिए आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।

Created On :   11 March 2022 2:49 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story