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कल जबलपुर-चांदाफोर्ट और रीवा-इतवारी स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएँगे रेलमंत्री

नागपुर अब दूर नहीं : जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन पर 21 से शुरू होगा हाई स्पीड ट्रेनों के दौडऩे का सिलसिला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जबलपुर से नागपुर अब दूर नहीं है.. क्योंकि रेलमंंत्री पीयूष गोयल 21 फरवरी को दो नई स्पेशल ट्रेनों जबलपुर-चांदाफोर्ट और रीवा-इतवारी स्पेशल का वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन को रेलवे बोर्ड की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद रविवार को दोनों गाडिय़ों को शुुरू करने की तैयारियाँ जोर-शोर से शुरू हो गईं। इन दोनों स्पेशल ट्रेनों के चलने के साथ ही जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन पर हाईस्पीड ट्रेनों के चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिसका इंतजार लंबे समय से यात्री कर रहे हैं।
अप्रूवल मिलते ही तैयारियाँ हो गईं तेज
जबलपुर-चांदाफोर्ट और रीवा-इतवारी स्पेशल का अप्रूवल मिलने की सूचना मिलते ही पमरे प्रशासन ने नई ट्रेनों को शुरू करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है िक रेलमंत्री श्री गोयल बटन दबाकर शाम 4.30 बजे ट्रेन नं. 02274 जबलपुर-चांदाफोर्ट स्पेशल को जबलपुर से और ट्रेन नं. 01754 रीवा-इतवारी स्पेशल को रीवा से रवाना करेंगे। जबलपुर-चांदाफोर्ट जबलपुर से चलकर गोंदिया ट्रैक से होते हुए दूसरे दिन दोपहर 1 बजे चांदाफोर्ट बल्लारशाह पहुँचेगी। करीब 2 घंटे के बाद ट्रेन चांदाफोर्ट से दोपहर 3 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे जबलपुर पहुँचेगी। इसी प्रकार रीवा से रीवा-इतवारी नागपुर शाम 5.30 बजे चलेगी। जो रात 9 बजे जबलपुर आने के बाद इतवारी नागपुर के लिए रवाना होगी।
नागपुर की दूरी कम होगी, यात्रियों को राहत
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन के शुरू होने के बाद अब जबलपुर से नागपुर दूर नहीं रह गया है। दूरियाँ घटने और एक के बाद एक कई ट्रेनों के चलने से नागपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने जा रही है, जो खासतौर से जबलपुर से नागपुर इलाज कराने जाने वालों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।