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ट्रेनों में घटिया ब्रेक मटेरियल का उपयोग कर रही रेलवे!
डिजिटल डेस्क जबलपुर। रेलवे विभाग द्वारा ट्रेनों में घटिया ब्रेक मटेरियल का उपयोग किए जाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने रेल बोर्ड चेयरमेन व अन्य नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर इस जनहित याचिका में आरोप है कि ट्रेनों में घटिया ब्रेक मटेरियल का उपयोग करके रेलवे विभाग यात्रियों की जान के साथ खिलवाड कर रहा है। पुराने ब्रेक लॉक लगाकर ट्रेन रवाना करने तथा ब्रेक शू से चिंगारी निकलने के समाचार अखबारों में लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। स्वयं रेलवे के कर्मचारियों ने रिजेक्टेड ब्रेक शू ब्लॉक से गाडियों का मेंटनेंस किये जाने के खिलाफ बीते सितम्बर माह में आंदोलन भी किया था। यह खबर भी अखबारों में खबर प्रकाशित हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों की जान व माल की सुरक्षा करना सरकार का है। इस मुद्दे को लेकर बीते नवम्बर माह में रेलवे बोर्ड को लीगल नोटिस भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह जनहित याचिका दायर की गई।
Created On :   12 Dec 2019 4:14 PM IST