रायपुर : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2020-21 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये एवं व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपयेे का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपये तक अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये मार्जिन मनी की पात्रता होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Created On :   27 Nov 2020 1:08 PM IST