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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठान में आत्मनिर्भर होती महिलाओं से मिलकर जताई खुशी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। गमला, दीये, मूर्तियां और गोबर की लकड़ियां बनाने से लेकर कुक्कुटपालन, मछलीपालन एवं मशरुम उत्पादन से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री को महिलाओं ने भेंट की अपनी कृतियां गौठानों से गरीबों को आर्थिक रुप से समृद्ध करने का सपना साकार होते देखकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज दो दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान यहां नगरपालिका द्वारा संचालित गौठान पहुंचे और विभिन्न रोजगारमूलक कार्यों में संलग्न महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री के गौठान पहुंचने पर खुश महिलाओं ने मुख्यमंत्री को गोबर से बने दीया, गमला, मूर्तियां भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी महिला स्वसहायता समूह की महिलाआंे से रुबरु होकर गाय एवं भैंस पालन से दुग्ध उत्पादन और गोबर विक्रय से आमदनी के संबंध में जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि यहां आवारा पशुओं को रखने के लिए गौठान का निर्माण किया गया है। गौठान का संचालन कर रही महिलाओं ने गौठान में चारे और पानी की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए अपने पालतू मवेशियों को भी यहां रखना प्रारंभ किया है। महिलाओं ने यह भी बताया कि गौठान में बायो गैस प्लांट भी बनाया गया है, इससे ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता हो रही है। इससे उच्च गुणवत्ता का खाद भी तैयार हो रही है। उन्होंने बताया कि यहां वर्मी कम्पोस्ट का भी उत्पादन किया जा रहा है। गौठान में अब तक करीब तीन सौ क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 33 हजार रुपए की वर्मी कम्पोस्ट खाद बेची गई है। गौठान में देशी मुर्गा का पालन कर रही मणिकंचन महिला स्वसहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि देशी मुर्गों की अच्छी मांग के कारण इसके पालन के लिए प्रेरित हुई हैं। उन्होंने बताया कि वे यहां मशरुम उत्पादन भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही महिलाओं के आत्मविश्वास को देखकर प्रसन्नता जताई और कहा कि गरीबों के समृद्ध होने का सपना साकार होते देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने महिलाओं को इन आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से परिवार को खुशहाल बनाने की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी एवं श्री संतराम नेताम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर कुड़ियम, कमिश्नर श्री जीआर चुरेन्द्र पुलिस महानिरीक्षक श्री पी सुंदरराज, कलेक्टर श्री रितेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री कमलोचन कश्यप सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।