रायपुर : प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 29.50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रायपुर : प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 29.50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतक के परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। धारा 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 29 लाख 50 हजार रूपए के आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कबीरधाम जिले के विपत्तिग्रस्त चार परिवारों को 24 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत बोड़ला तहसील के ग्राम बम्हनतरा निवासी श्रीमती सेमबती को अकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त श्री विष्णु, ग्राम बारघाट निवासी श्रीमती रामप्यारी को अकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त श्रीमती बुधरिया बाई मृतक के पुत्री, ग्राम बम्हनतरा निवासी श्रीमती अमरबती को अकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त श्री सुरेश मृतिका के पति, ग्राम खैरबना निवासी जानकी को सांप काटने से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त श्री रमेलाल मृतिका के पिता, ग्राम साल्हेवारा निवासी श्री सवनु मेरावी पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर विपत्तिग्रस्त श्री संतुसिंग मेरावी, ग्राम छितपुरीखुर्द निवासी श्री शैल सिंह को पानी में डूबकर मृत्यु होने पर विपत्तिग्रस्त श्रीमती सुकलिया बाई को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले के गीदम तहसील अन्तर्गत ग्राम हारम निवासी श्री सुनील, श्री बीरेन्द्र, श्री राजकुमार कश्यप पिता स्व. महादेव कश्यप को 50-50 हजार रूपय की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम पुड़ोमिचगांव निवासी 60 वर्षीय जुगरू राम उयके को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नि श्रीमती जानोबाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार दुर्गूकोंदल के माध्यम से किया जाएगा।

Created On :   22 Oct 2020 2:59 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story