रायपुर : छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली राज्य के बाहर की एजेंसियों तथा प्रदायकों को सामग्री का क्रय राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से करना होगा

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रायपुर : छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली राज्य के बाहर की एजेंसियों तथा प्रदायकों को सामग्री का क्रय राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से करना होगा

डिजिटल डेस्क, रायपुर । मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर अमल सुनिश्चित करने कहा राज्य शासन के सभी विभागों को पूर्व में ही इस संबंध में दिए जा चुके हैं निर्देश रायपुर, 19 जुलाई 2020 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली राज्य के बाहर की एजेंसियां तथा प्रदायक कार्य के क्रियान्वयन में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री का क्रय राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से करें। श्री बघेल ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि शासन के सभी विभागों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाल समस्त सामग्रियों के सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से रेट कान्ट्रेक्ट निर्धारित करने तथा राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत प्रदायकों से क्रय करना अनिवार्य किए जाने के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। निर्माण विभागों, विद्युत मंडल तथा कुछ अन्य विभागों द्वारा बड़े कार्याें के लिए राष्ट्रीय स्तर से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यह संभव है कि अन्य राज्यों की निर्माण एजेंसियों एवं प्रदायकों को वह कार्य मिल जाए। इस दशा में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के बाहर की निर्माण एजेंसी अथवा प्रदायक द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में उपयोग में लायी जाने वाले सामग्री राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से क्रय की जाए। क्रमांक: 2667/सोलंकी

Created On :   20 July 2020 3:31 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story