रायपुर : आर.बी.सी. 6-4 के तहत 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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रायपुर : आर.बी.सी. 6-4 के तहत 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

डिजिटल डेस्क, रायपुर। 15 अक्टूबर 2020 राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र आर.बी.सी. 6-4 के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। धमतरी जिले के नगरी तहसील के ग्राम कुकरेल निवासी श्री राजेश यादव की आग में जलने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती ललिताबाई को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। ग्राम घटुला निवासी श्रीमती निर्मला बाई की आग में जलने से मृत्यु होने पर मृतक के पति श्री करूण कुमार एवं कुरूद तहसील के ग्राम सिर्वे निवासी कुमार चहक साहू की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के पिता श्री सुरेश कुमार साहू को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले के तहसील साजा के ग्राम पेंड्रीकला निवासी इन्द्राणी की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर परिजन किरपाल को, ग्राम कांचरी निवासी काजल साहू की पानी मे डूबने सेे मृत्यु होने पर परिजन विश्वनाथ साहू कोे तथा ग्राम चोरभट्ठी निवासी टिकेश्वर सिन्हा की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन कुंवर सिंह सिन्हा को एवं तहसील नवागढ़ साल्हेघोरी निवासी शैलेन्द्र जोशी की सर्प के काटने सेे मृत्यु होने पर परिजन संतोष कुमार जोशी को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

Created On :   16 Oct 2020 3:23 PM IST

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