रायपुर : कोरोना संक्रमण से बचने शारीरिक-सामाजिक दूरी का कड़ाई से करें पालन

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रायपुर : कोरोना संक्रमण से बचने शारीरिक-सामाजिक दूरी का कड़ाई से करें पालन

डिजिटल डेस्क, रायपुर। हाथों को रखें हमेशा साफ, मास्क या कपड़े से चेहरे को अच्छे से ढंके लक्षणों को छुपाए नहीं, जांच केंद्र पहुंचकर कराएं जांच रायपुर. 13 सितम्बर 2020 स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को शारीरिक और सामाजिक दूरी के उपायों का कड़ाई से पालन करने कहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर सभी जगहों सड़कों, बाजारों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक और सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूंके। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनावश्यक बाहर न घूमें। संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही सुरक्षित रहें। विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो फेस मास्क या साफ कपड़े से नाक और मुंह को अच्छी तरह ढंककर ही निकलें। भीड़ में जाने से बचें और कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर ही किसी से मिलें। सेनिटाइजर या साबुन और पानी से बार-बार हाथों को साफ करते रहें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर जांच केंद्र जाकर जांच के लिए सैंपल दें। इससे डरे और घबराएं नहीं। बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम-1987 के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेसकवर नहीं लगाने या वहां थूकते पाए जाने पर एक सौ रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में शारीरिक-सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन पर मालिकों पर 200 रूपए का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। होम-क्वारेंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर एक हजार रूपए जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं पटाने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   14 Sep 2020 11:26 AM GMT

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