रायपुर : धान खरीदी के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट बारदानों का उपयोग की अनुमति

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रायपुर : धान खरीदी के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट बारदानों का उपयोग की अनुमति

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर किसानों के हित में एक और निर्णय लेते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में धान खरीदी के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट बारदानों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आज आदेश जारी किया गया है, जिसमें राज्य के सभी कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर बारदाना प्रदायकर्ताओं से समितियों, किसानों को उपयुक्त दरों पर बारदाना आपूर्ति कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व धान खरीदी के लिए नया जूट बारदाना, एचडीपीई, पीपी बारदाना, पीडीएस बारदाना, मिलरों, किसानों से प्राप्त बारदानों और समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने जूट बारदानों की उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा बारदानों की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट के बारदानों का भी उपयोग धान खरीदी के लिए करने की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट के पुराने बारदाने एक बार उपयोग किया गया होना चाहिए। बारदाने 50 किलो भर्ती के होने चाहिए और कटे-फटे नहीं होने चाहिए। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग उपयोग किए जूट बारदानों की गुणवत्ता एवं अन्य प्रक्रिया किसान बारदाने एवं समितियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पुराने जूट बारदानों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होंगे। इस बारदाने की दर पूर्व में निर्धारित पुराने बारदाने के अनुसार ही होगी।

Created On :   16 Jan 2021 1:30 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story