राणा दंपति को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Rana couple appeared in court, arrested by Mumbai Police
राणा दंपति को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार
हनुमान चलीसा मामला राणा दंपति को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मातोश्री के बाहर हनुमान चलीसा के पाठ को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच आंदोलन खत्म करने की घोषणा के बावजूद गिरफ्तार राणा दंपति को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें ज्यूडिशल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया है जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने दोनों की सात दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके बाद दोनों के वकील ने जमानत दाखिल की लेकिन अदालत ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब जमानत अर्जी पर सरकारी वकील से 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है जबकि 29 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। तब तक नवनीत को भायखला जबकि रवि राणा को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। पुलिस ने राणा दंपति पर देशद्रोह के आरोप में भी मामला दर्ज किया है। इसके अलावा दोनों पर पुलिस को उसका काम करने से रोकने के आरोप में आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान हिरासत आवेदन में मुंबई पुलिस ने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे की जानकारी होने के बावजूद दंपति ने दो समुदायों के बीच सौहार्द खराब करने की कोशिश की। हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया और देश की आर्थिक राजधानी में दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। पुलिस का यह भी दावा है कि जब मुंबई में पहले से लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है ऐसे में राणा दंपति ने जानबूझकर यहां विस्फोटक हालात पैदा करने की कोशिश की। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि दंपति ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस देने के बावजूद मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। मजिस्ट्रेट एए घनिवाले ने सरकारी वकील प्रदीप घरत से पूछा कि पुलिस राणा दंपति की हिरासत क्यों चाहती है। इस पर घरत ने जवाब दिया कि जिससे मामले की और छानबीन की जा सके। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने हिरासत का विरोध करते हुए दावा किया कि दोनों कि गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने पुलिस द्वारा एफआईआर में देशद्रोह की धारा 124ए शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दंपति पर देशद्रोह का आरोप क्यो लगाया गया इस पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने राणा दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और बडनेर से उनके विधायक पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। दोनों ने पहले शनिवार को ऐसा करने की बात कही थी लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे का हवाला देकर ऐसा न करने की बात कही। लेकिन मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द खराब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

छह शिवसैनिक गिरफ्तार

नवनीत और रवि राणा जिस घर में ठहरे थे उसके बाहर हंगामा करने वाले छह शिवसैनिकों को खार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में कुछ और आरोपियों की भी तलाश कर रही है। शनिवार को मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।     

राणा दंपति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निजी घर मातोश्री के बाहर हनुमान चलीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसी के चलते दिनभर मातोश्री व राणा दंपति के मुंबई के खार इलाके में स्थित घर के बाहर गहमागहमी रही और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आया। इससे पहले पुलिस ने राणा दंपति को एक प्रतिबंधात्मक नोटिस भी जारी की थी। 

 

Created On :   24 April 2022 8:27 AM GMT

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