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दिवंगत कोरोना योद्धा की पत्नी को 50 लाख रुपए देने से किया इनकार - जवाब के लिए मिली मोहलत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने दिवंगत कोरोना योद्धा की पत्नी को 50 लाख रुपए देने से इनकार किए जाने पर राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को नियत की है।
यह है मामला
यह याचिका पोलीपाथर निवासी अंजू मूर्ति उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया उनके पति राजीव उपाध्याय जबलपुर कलेक्ट्रेट में प्रोटोकॉल विभाग में कार्यरत थे। कोरोना संक्रमण के दौरान उन्हें प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने का काम दिया गया था। वे दिन-रात प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बस से उनके घर तक पहुँचाने के काम में जुटे रहे। याचिका में कहा गया कि 8 जून 2020 को राजीव उपाध्याय को दिल का दौरा पडऩे पर अस्पताल में भर्ती किया गया। जहाँ इलाज के दौरान 10 जून 2020 को उनकी मृत्यु हो गई।
कलेक्टर ने की थी अनुशंसा
अधिवक्ता संजय वर्मा, मीना वर्मा और श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत कोरोना योद्धा की मौत होने पर 50 लाख देने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत यदि कोरोना योद्धा की कोरोना या अन्य किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। जबलपुर के तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव ने याचिकाकर्ता को 50 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद प्रकरण को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा था, लेकिन राजस्व विभाग ने राशि देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
Created On :   27 Feb 2021 1:50 PM IST