सागर में मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, 46 दिन में आया फैसला

rehli civil court gives death sentence to innocent rape in Sagar
सागर में मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, 46 दिन में आया फैसला
सागर में मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, 46 दिन में आया फैसला

डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील रहली में एक मासूम से रेप के मामले में रहली सिविल कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को सजा-ए-मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। यह वारदात 21 मई को हुई थी, जिसके बाद 46 दिनों में ही यह फैसला आ गया है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत की सांस ली है। रहली के रहवासियों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है ।

 

न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने सुनाया फैसला

सिविल कोर्ट रहली के अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा किए गए कुकृत्य को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी भागीरथ को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 21 मई को गांव के धार्मिक स्थल पर हुई इस घिनौनी वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था। वारदात के दूसरे दिन जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब भी लोगों ने उसे स्वयं सजा देने का फैसला कर पूरी तैयारी कर ली थी।

 

फैसले से लोगों पर राहत

पुलिस ने उस समय लोगों को किसी तरह समझा-बुझाकर न्याय पर भरोसे रखने के लिए कहा था और जल्द ही आरोपी को सजा सुनाई जाएगी इसका आश्वासन भी दिया था। इसके बाद शनिवार को आए कोर्ट के फैसले ने स्थानीय लोगों और पीड़िता के परिजनों को राहत भरा समाचार दिया है। बता दें कि इससे पहले भी साल 2015 में रेहली कोर्ट ने एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी राजेन्द्र आदिवासी को दोषी पाए जाने पर उसे फांसी की सजा सुनाई थी।

 

 

Created On :   7 July 2018 12:50 PM GMT

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