रिश्तेदारों को तभी शर्तों पर मिलेगा कोरोनाग्रस्त शव, नहीं करेंगे स्पर्श

Relatives will get coronated body on conditions, will not touch
रिश्तेदारों को तभी शर्तों पर मिलेगा कोरोनाग्रस्त शव, नहीं करेंगे स्पर्श
रिश्तेदारों को तभी शर्तों पर मिलेगा कोरोनाग्रस्त शव, नहीं करेंगे स्पर्श

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना वायरस से हुई पहली मौत के बाद संक्रमण के खतरे को देखते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मंगलवार को इस संदर्भ में गाइड लाइन जारी किया। पुलिस आयुक्तालय और इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल (मेयो) प्रशासन को जारी पत्र में कहा गया है कि शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा, कोरोनाग्रस्त मृतदेह से होने वाले संक्रमण को टालना सबसे महत्वपूर्ण है।

गाइड लाइन

-कोरोनाग्रस्त मृतदेह को कोई स्पर्श न करे

-अंत्यविधि में 5 से अधिक लोग न रहें

-दोनों नियमों का सख्ती से पालन हो

-यह सुनिश्चत होने पर ही मृतदेह सौंपें

विशेष निर्देश 

संबंधित अस्पताल प्रशासन ऐसे लोगों की मृत्यु की जानकारी पहले संबंधित पुलिस स्टेशन देगा। अंत्यविधि किए जाने वाले घाट अथवा श्मशानभूमि के कर्मचारियों को मास्क, ग्लब्स और अन्य सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल करना आवश्यक है।

Created On :   8 April 2020 1:20 PM IST

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