स्टेट बार काउंसिल के प्रत्याशी की सनद रद्द करने के मामले में बीसीआई से राहत

Relief from BCI in case of cancellation of the candidature of State Bar Council candidate
स्टेट बार काउंसिल के प्रत्याशी की सनद रद्द करने के मामले में बीसीआई से राहत
स्टेट बार काउंसिल के प्रत्याशी की सनद रद्द करने के मामले में बीसीआई से राहत

डिजिटल डेस्क जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में कटघरे में आने और फिर सनद गवाने वाले अधिवक्ता सचिन गुप्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राहत मिल गई है। बीसीआई के सामने आनन-फानन में अपील दाखिल की गई और तत्काल सुनवाई की मांग उठाई गई। बार काउंसिल इंडिया ने अब मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद को नोटिस जारी किया है । नोटिस में पूछा गया है कि अधिवक्ता सचिन गुप्ता की सनद किस आधार पर निरस्त की गई। बहरहाल, बीसीआई से स्टे मिलने पर चुनावी प्रक्रिया में एक बार फिर से ट्स्विस्ट आ गया है। चूकि नाम वापसी के लिए 24 अक्टूबर की तारीाख निर्धारित है लिहाजा, गुरुवार को चुनावी सरगर्मी देखने मिल सकती है। 
बचाव के दो तर्क-       
अधिवक्ता मनीष मिश्रा और  विकास महावर ने तर्क दिया कि सेक्शन 24 के तहत परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार ही नहीं है कि वह किसी अधिवक्ता की सनद को निलंबित कर सके। नियमों के अनुसार सनद रद्द करने की एक निश्चित प्रक्रिया है जिसे पूरी करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित कियाा जाता है। वाईस चेयरमेन सतीश ए देशमुख की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली बैंक ने राज्य अधिवक्ता पिषद के आदेश पर रोक ली दी।
 किसी अधिवक्ता के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही ठीक चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना न्याय संगत् नहीं है। बीसीआई के सामने यह भी तक दिया गया कि सचिन गुप्ता को 18 अक्टूबर को नोटिस दिया गया और अगले दिन ही जबाव के हाजिर होने के निर्देश दिए गए। 19 घंटे के भीतर 19 अक्टूबर को सनद रद्द करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। न तो उनके पक्षकार को ठीक से सुना गया और न ही सही प्रक्रिया अपनाई गई।
 

Created On :   24 Oct 2019 9:03 AM GMT

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