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वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को प्रवेश देने वाले धार्मिक स्थल सील होंगे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोविड के दिशा-निर्देशों के अधीन धार्मिक स्थल, मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड प्रतिबंधक वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को प्रवेश देने की शर्त रखी गई है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को प्रवेश देने पर उसे सील किया जाएगा। टास्क फोर्स की बैठक में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने प्रशासन को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। 16 जनवरी 2021 से कोविड प्रतिबंधक वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। अब तक 74 प्रतिशत नागरिकों ने पहला डोज लिया है। दूसरा डोज लेनेवालों का प्रमाण 37 प्रतिशत है। वैक्सीनेशन के लिए पात्र 5 लाख नागरिकों ने पहला डोज नहीं लिया है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने मिशन कवच कुंडल चलाया जा रहा है। सभी प्रभागों में सर्वेक्षण कर वैक्सीन नहीं लगाने वालों को खोजकर वैक्सीनेशन कराने के मनपा आयुक्त ने निर्देश दिए।
मॉल तथा धार्मिक स्थल में प्रवेश देने से पहले कोविड प्रतिबंधक वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाने की पुष्टि करनी होगी। यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रबंधन पर डाली गई है। नियम का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थान सील किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दीक्षाभूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव होगा। वहां दोनों डोज लगानेवालों को ही प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि राजिद खान, मनपा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्रीकोटकर, डॉ. गोवर्धन नवखरे, सभी जोन के सहायक आयुक्त, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Created On :   10 Oct 2021 5:27 PM IST