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एफआईआर खारिज करने की लगाई गुहार, अब अगले गुरुवार को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर. वाशिम की शिवसेना सांसद भावना गवली के रिसोड़ स्थित ट्रस्ट कार्यालय से जबरन 7 करोड़ रुपए समेत अन्य दस्तावेज लेकर जाने के मामले में आरोपी अशोक गंडोले समेत कुल 13 लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार को न्यायमूर्ति नितीन जामदार और सुनील शुक्रे की कोर्ट में सुनवाई चली। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गुप्ता और अधिवक्ता आकाश गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से ईडी के माध्यम से दबाव डालने और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में देरी का हवाला भी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि सांसद गवली के ट्रस्ट से 7 करोड़ की नगदी समेत दस्तावेज वे जबरन लेकर गए हैं। सांसद गवली की शिकायत पर मई 2020 में वाशिम की रिसोड़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर को खारिज कराने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। न्यायालय ने गुरुवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी।
Created On :   18 Feb 2022 4:31 PM IST