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समयमान वेतनमान का 3 माह में करो निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वेटरनरी कॉलेज रीवा में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 के प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान का तीन माह के भीतर निराकरण किया जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। वेटरनरी कॉलेज रीवा में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 संजय पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम और 20 वर्ष की सेवा पर द्वितीय समयमान वेतनमान दिया जाता है। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवा को 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके बाद भी उसे प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी को तीन माह में प्रथम एवं द्वितीय वेतनमान दिए जाने के मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया है।
लाइनमैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत - मप्र हाईकोर्ट ने िबजली सुधार के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए लाइनमैन को जमानत दे दी है। आरोपी लाइनमैन सुरेश कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार शुक्ला ने दलील दी कि लवकुश नगर छतरपुर में जिस समय दुर्घटना हुई, उस समय लाइनमैन संबंधित फीडर में तैनात नहीं था। इसके साथ ही लाइनमैन के खिलाफ 304 का मामला नहीं बनता है। सुनवाई के बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने लाइनमैन को जमानत दे दी।
Created On :   18 Sep 2020 8:59 AM GMT