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सर्वे में खुलासा - जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित 82 ऊंची इमारतों के पास नहीं फायर एनओसी
नगर निगम ने जारी किया नोटिस, 15 दिनों के भीतर करनी होगी कागजी प्रक्रियाएं पूर्ण
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। शासन द्वारा ऊंची इमारतों में फायर एनओसी को अनिवार्य किए जाने के बाद किए गए सर्वे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। गैर सरकारी इमारतों के साथ-साथ छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज सहित जिला अस्पताल के पास भी फायर एनओसी मौजूद नहीं है। नगर निगम ने सभी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों में एनओसी की प्रक्रिया को पूरा करने की हिदायत दी है। सबसे बड़ी बात ये हैं कि ये सभी पब्लिक सेक्टर है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने पिछले दिनों आदेश जारी किए थे कि सभी बड़ी इमारतों और सरकारी व गैर सरकारी बिल्डिंगों को अब फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद नगर निगम ने नगरीय क्षेत्र में सर्वे कराया, कि ऐसे कितने संस्थान है जो नियमों के मुताबिक एनओसी लेकर कार्य कर रहे है। सर्वे में बड़ा डाटा निकलकर सामने आया। नगर में निगम क्षेत्र में महज चार बिल्डिंगें ही ऐसी पाई गई है। जिसके पास एनओसी थी, नहीं तो जिला अस्पताल सहित कुछ सालों पहले निर्मित छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पास ही फायर एनओसी नहीं थी। अब सभी को नोटिस जारी किया गया है।
मापदंडों के मुताबिक लगाने होंगे अग्निशमन उपकरण
इन सभी इमारतोंं के संचालकों को निर्धारित मापदंडों के मुताबिक अग्निशमन यंत्र लगाने होंगे। समय-समय पर मेंटेनेंस करना होगा, इतना ही नहीं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिकृत 14 फायर कंसल्टेंट से संपर्क करके आग से बचाव की योजना बनाने, उपकरण स्थापित करने का परामर्श लेना होगा। हालांकि निगम द्वारा कराए गए सर्वे के बाद सभी स्थानों पर फायर उपकरण थे लेकिन सिर्फ एनओसी नहीं थी।
इन भवनों में जरुरी है फायर एनओसी
- सभी ऊंची इमारतें व बहुमंजिला बिल्डिंगें जो 15 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई के है।
- होटल, शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक, व्यापारिक, , औद्योगिक, खतरनाक भण्डारण और मिश्रित अधिभोग वाले भवन।
- शैक्षणिक और संस्थागत भवन जिनकी ऊंचाई नो मीटर या उससे ज्यादा की हो।
- ऐसे भवन जिनमें दो या ज्यादा तलघर हो और क्षेत्रफल 500 मीटर से ज्यादा हो।
एनओसी लेने के बाद निगम को देनी होगी जानकारी
अग्निशमन अधिकारी के यहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद इसकी जानकारी नगर निगम के पास जमा करनी होगी। निगम ने नोटिस जारी करने के बाद 15 दिनों का समय सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरा करने के लिए दिया है। अलग-अलग तिथि पर नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके बाद क्या...
जिन 82 बिल्डिंगों को नगर निगम ने चिन्हित किया है। उन सभी से एनओसी की जानकारी आने के बाद इसे नगरीय प्रशासन व आवास विभाग के पास भेजा जाएगा। जो एनओसी नहीं लेगा, उसके लिए शासन स्तर से वैधानिक कार्रवाई तय होगी।
इनका कहना है...
- शासन के आदेश पर सर्वे किया गया था। जिसके बाद जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित 82 बिल्डिगों के पास फायर एनओसी नहीं पाई गई है। सभी को नोटिस जारी किया गया है।
-एनएस बघेल
ईई, नगर निगम
- सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एनओसी लेने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो शासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूची पहुंचाई जाएगी।
-आनंद अग्रवाल
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, निगम
Created On :   26 Jun 2021 6:54 PM IST