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असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की पुनरीक्षित चयन सूची निरस्त
हाईकोर्ट ने कहा महिला उम्मीदवारों के आरक्षण को ध्यान में रखकर दो माह में फिर से बनाई जाए मैरिट लिस्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2017 में ली गई सहायक प्राध्यापक परीक्षा की चयन सूची निरस्त कर दी है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 39 मामलों पर फैसला सुनाते हुए विवादित चयन सूची को दोषपूर्ण पाया और अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चयन सूची खारिज कर दी। महिला आरक्षण से संबंधित इन मामलों पर युगलपीठ ने कहा है कि एमपीपीएससी दो माह के भीतर फिर से मैरिट लिस्ट जारी करे।
गौरतलब है कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए वर्ष 2017 मे परीक्षा आयोजित की थी। पीएससी द्वारा चयन सूची में सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षित कोटे में चयनित कर लिया गया था। आयोग के इस रवैये को चुनौती देकर ये याचिकाएं टीकमगढ़ जिले की पिंकी असाटी व अन्य की ओर से दायर की गईं थीं। इन मामलों पर लगातार चली सुनवाई के बाद युगलपीठ ने विगत 13 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनाए फैसले में युगलपीठ ने कहा कि अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग की महिलाओं की सीट आवंटित नहीं की जा सकतीं।
Created On :   30 April 2020 2:54 PM IST