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रीवा जेल में गर्भवती महिला बंदी के लिए चिकित्सा सेवाएं हैं या नहीं?
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि रीवा की जेल में गर्भवती महिला के इलाज से संबंधित सुविधाएं हैं या नहीं? जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा से दण्डित एक महिला की ओर से दायर अर्जी पर विचार करने के बाद सरकार को रिपोर्ट पेश करने कहा है। अगली सुनवाई 26 मई को होगी। दरअसल, रीवा जिले के सगरा थानांतर्गत हुई एक हत्या के मामले में चार आरोपियों को वहां की जिला अदालत ने 19 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ चारों आरोपियों की ओर से एक अपील दायर की गई थी। एक आरोपी रफीकुन्निसा की ओर से दावा किया गया कि वह गर्भवती है, लिहाजा पारिवारिक देखभाल के लिए उसकी सजा को स्थगित करके उसे जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   26 May 2020 2:48 PM IST