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नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर आरोपी को कठोर कारावास एवं जुर्माना
डिजिटल डेस्क पन्ना। नाबालिग के साथ अश्लीलता के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पास्को पन्ना द्वारा आईपीसी की धारा ३५४ एवं ७/८ लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ के तहत क्रमश: ०१ वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपए का अर्थदण्ड तथा तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है प्रकरण एवं घटना के संबध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता द्वारा अमानगंज थाना में घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि २६ अगस्त २०१६ की सुबह वह अपने घर आ रही थी तभी आरोपी अनिल कोरी द्वारा बुरी नियम से उसका हांथ पकड लिया और अश्लीलता करने लगा। तभी उसका भाई आ गया जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया।
Created On :   1 Feb 2022 12:14 PM IST