संजय राऊत की 8 अगस्त तक ईडी हिरासत बढ़ी, सांसद ने कमरे में  खिड़की न होने की शिकायत की

Sanjay Rauts ED custody extended till August 8, MP complains about no window in the room
संजय राऊत की 8 अगस्त तक ईडी हिरासत बढ़ी, सांसद ने कमरे में  खिड़की न होने की शिकायत की
विशेष अदालत संजय राऊत की 8 अगस्त तक ईडी हिरासत बढ़ी, सांसद ने कमरे में  खिड़की न होने की शिकायत की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने पत्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि को आठ अगस्त तक बढ़ा दिया है। आरोपी राऊत की हिरासत अवधि बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे पहले राऊत ने कहा कि ईडी ने उन्हें जिस कमेरे में रखा है, वहां खिड़की नहीं है। इसलिए वहां वेंटिलेशन की दिक्कत है। इस पर जब न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया, तो ईडी की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि हमने आरोपी को वातानुकुलित कमरे में रखा है। फिर भी यदि आरोपी को कमरे में खिड़कियां चाहिए, तो हम आरोपी को ऐसे कमरे में रखेंगे जहां खिड़कियां हो। 

ईडी ने राऊत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने राऊत को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। क्योंकि यह हिरासत अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी। इसलिए राऊत को दोबारा विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील हितने वेणेगांवकर ने कहा कि हमें मामले की जांच के दौरान दो ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है, जो की साढ़े तीन करोड रुपए की मनी ट्रेल को दर्शाते हैं। इस ट्रांजेक्शन की जानकारी के लिए हमने बैंक से दस्तावेज मंगाए हैं। इसके अलावा हमने पैसे के लेन देन से जुड़े लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसलिए आगे की जांच के लिए आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाए। 

वहीं राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मोहिते ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपी (राऊत) का बयान दर्ज किया जा चुका है। अब इस मामले में जांच की जरुरत नहीं है। यह सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। इसलिए अब आरोपी को और हिरासत में भेजने की जरुरत नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच से जुड़े तथ्य दर्शाते हैं कि प्रकरण की जांच के तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जिसके तहत स्थान व पैसे की लांड्रिंग सहित अन्य पहलू शामिल हैं। इनकी आगे की जांच के लिए गवाहों को समन जारी कर बुलाना पड़ेगा। ताकि उन्हें आरोपी के सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। यह तभी हो सकता जब आरोपी की हिरासत को आठ अगस्त तक के लिए बढ़ाया जाए। जिससे ईडी मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख सकेगी। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने फिलहाल मामले की जांच में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस तरह न्यायाधीश ने आरोपी कि हिरासत अवधि को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। 

क्या है पत्राचाल घोटाला मामला

गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर इलाके में 47 एकड़ में स्थित पत्रा चाल में  672 परिवार रहते थे। साल 2008 में महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने इसके पुनर्विकास का काम शुरू किया और गुरूआशीष कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दिया गया। गुरूआशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे, जिनमें से 672 घर पत्रा चाल के निवासियों को दिए जाने थे। इसके बदले गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को अतिरिक्त एफएसआई मिलनी थी, लेकिन कंपनी ने पत्रा चाल के निवासियों को घर दिए बिना अतिरिक्त एफएसआई दूसरे बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। मामले में दायर आरोपपत्र में प्रवीण राऊत, हाऊसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के सारंग वधावन, राकेश वधावन और गुरूआशीष कंट्रक्शन कंपनी का नाम भी आरोपियों में शामिल हैं। यह कंपनी इस मामले में गिरफ्तार प्रविण राऊत की है। 

Created On :   4 Aug 2022 6:21 PM IST

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