शानू खान हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत

Sanu Khan murder case accused got bail from High Court
शानू खान हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
नागपुर शानू खान हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर शानू खान हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरशद शेख काे जमानत मिल गई है। इससे पहले सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शहर में बेहद चर्चित हत्याकांड में 14 मई 2021 को तीन आरोपियों अरशद शेख, प्रवीण  घाटे और सौरभ घाटे ने पुराने विवाद के चलते शानू खान की हत्या कर दी थी। न्यायालय में आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि, हत्याकांड में अरशद शेख की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होने के बाद भी मामले में उलझाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश देव ने अरशद शेख को जमानत दी। पुलिस की ओर से सरकारी अधिवक्ता महरोज पठान ने पैरवी की। आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमल सतूजा और अधिवक्ता डोडानी ने पक्ष रखा। 

Created On :   10 Dec 2021 6:33 PM IST

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