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मारपीट की घटना के चार अभियुक्तों सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क पन्ना। न्यायायिक दण्डाअधिकारी प्रथम श्रेणी ऋषिराज मिश्रा द्वारा सलेहा थाना के अतंर्गत लाठी-तलवार से मारपीट की घटित हुई घटना पर दोषी पाये गये अभियुक्तगणो पप्पू उर्फ विनोद तिवारी ३८ वर्ष, अजय तिवारी ३०वर्ष, सीताराम तिवारी २५ वर्ष तीनो पुत्र ननकूू तिवारी तथा मुन्नीबाई तिवारी पति नत्थू तिवारी को आईपीसी की धारा ३२३/३४ एवं धारा ३२४/३४ के तहत तीन-तीन माह की सजा तथा २००-२०० रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना की रिपोर्ट सलेहा थाने मे फरियादी बाबूलाल द्वारा दिनांक १४ जनवरी २०१५ को की गई थी। फरियादी ने घटना के संबध मे बताया की अशोक की बकरी उसके घर के अन्दर घुसकर चावल खा जाने पर जब घर के लोगों द्वारा शिकायत की गई जिस पर आरोपी मुन्नीबाई अभद्र शब्दो का उपयोग करने लगी।
जिसके संबंध में पुत्री द्वारा उसे फोन करके बताया गया जब शाम को फरियादी घर पहँुचा और मुन्नीबाई को गालियां देने के मना किया गया। मुन्नीबाई के दामाद पप्पू उर्फ विनोद, सीताराम अजय तलवार डंडा लेकर एकराय होकर मारपीट करने लेगे आरोपी पप्पू ने फरियादी बाबूलाल को डंडा मारा पुत्री को बचाने पर आरोपी सीताराम ने उसे तलवार मार दी जो उसकी बांय हाथ की कलाई मे लगी अजय खपरा से मार रहा था। अभियुक्तगणों द्वारा जाते वक्त गालियां देने और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगणो के र्विँरूद्ध सलेहा थाने में धारा ३२३, २९४, ५०६बी, ३४ आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। पुलिस द्वारा घटना प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए चालान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ऋषिराज मिश्रा द्वारा अपने न्यायालय में की गई तथा अभियुक्तगणो को घटना प्र्रकरण मे दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   2 Feb 2022 12:32 PM IST