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हत्या के आरोपी सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क कटनी । कैमोर थाना अंतर्गत शिवानगर निवासी शिवरतन कोल के हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम न्यायालय ने दो भाईयों अभियुक्त लल्लू उर्फ रामकुमार पिता रामोला चक्रवर्ती और गुड्डा उर्फ राजकुमार पिता रामोला चक्रवती को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
शासन की ओर से लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने पैरवी की। संक्षेप में मामला इस प्रकार है। 17 सितम्बर 2017 को शिवरतन कोल का शव कुंआ में मिला था। शव में धारदार हथियार के निशान रहे। मौके पर कुल्हाड़ी और डंडा पुलिस ने बरामद किए। विवेचना में पुलिस ने पाया कि खलवारा निवासी दोनों अभियुक्तों को यह शंका रहा कि मृतक का अवैध संबंध उनके परिवार के एक सदस्य से है। जिसे लेकर दोनों ने शिवरतन कोल को मौत के घाट उतार दिया। धारा 302/34 में आजीवन कारावास और प्रत्येक अभियुक्त को एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 201 के मामले में प्रत्येक अभियुक्त को धारा 201 का दोषी मानते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। एक हजार रुपए अर्थदण्ड न चुकाने पर चार माह और पांच सौ रुपए अर्थदण्ड नहीं चुकाने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
Created On :   3 Dec 2019 7:26 PM IST