थर्टी फर्स्ट पर बिना अनुमति शराब परोसना पड़ सकता है महंगा- जानिए क्या हैं नियम

Serving alcohol without permission may be costly know what are the rules
थर्टी फर्स्ट पर बिना अनुमति शराब परोसना पड़ सकता है महंगा- जानिए क्या हैं नियम
थर्टी फर्स्ट पर बिना अनुमति शराब परोसना पड़ सकता है महंगा- जानिए क्या हैं नियम

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  वर्ष 2019 की विदाई और नववर्ष 2020 के स्वागत के लिए कुछ ही दिन शेष है। नववर्ष के स्वागत के लिए होटल्स, क्लब, पब व खेत में आयोजन की तैयारी जोरों पर है। ज्यादात्तर पार्टियों में शराब का सेवन भी होता है।  ऐसी पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली शराब के लिए आबकारी विभाग की अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति नहीं लेकर पार्टी में शराब का सेवन होने पर जेल की हवा भी खाना पड़ सकता है।

 नववर्ष के स्वागत को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह की तैयारी करते हैं। होटल, पब व क्लब की तरफ से विशेष आफर भी दिए जाते हैं।  शहर के बड़े होटलों में नामचीन हस्तियों को बुलाकर पार्टी की जाती है। इसके लिए लोगों से अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है। पार्टी में मद्य सेवन के लिए अनुमति नहीं लेने पर आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

50 हजार तक हो सकता है जुर्माना 
कानून का उल्लंघन कर पार्टी करने पर आयोजक को  3 से 5 साल सजा आैर 25 से 50  हजार तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। नियमों का पालन करने का आह्वान विभाग की तरफ से किया गया है। 

10 टीमें रखेंगी नजर 
पार्टी को अनुमति देने के लिए रविवार अवकाश के दिन भी कार्यालय शुरू रहेगा। इसके लिए शुल्क वसूला जाता है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से अवैध रूप से शराब शहर में आने की संभावना को देखते हुए शराब के अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिए आबकारी विभाग की 10 टीमें तैयार की गई है। 

इस तरह है अनुमति शुल्क 
सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम में शराब का सेवन करने के लिए 3 हजार से 10 हजार तक शुल्क लिया जाएगा। क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार शुल्क कम ज्यादा हो सकता है।  कार्यक्रम कमर्शियल उद्देश्य से होनेे पर 20 हजार रुपए शुल्क लिया जाएगा।  होटल, परमिट रूम के बाहर लॉन में पार्टी में शराब का सेवन होने पर इसकी अलग से अनुमति लेनी होगी।  

यहां कर सकते हैं शिकायत 
नववर्ष के स्वागत में शराब की बिक्री बढ़ जाती हैं। अवैध शराब बिक्री व परिवहन से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 पुलिस थाने के लिए विभाग के एक इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। सुविधा केंद्र में शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नं. 18008333333 पर सूचना दी जा सकती है। सुविधा केंद्र मुंबई स्थित आयुक्त कार्यालय में है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रहेगा। टीम को केवल कहां कार्रवाई करनी है, यहीं सूचना दी जाएगी।  विभाग को कार्रवाई के लिए विशेष रूप से वाहन उपलब्ध किए जा रहे हैं।  कानून का पालन करके नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। 
-प्रमोद सोनोने, अधीक्षक, राज्य आबकारी विभाग नागपुर


 

 

Created On :   27 Dec 2019 3:37 PM IST

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