बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना

Shopkeeper fined for selling tobacco products to a child
बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना
शहडोल बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना

डिजिटल डेस्क,शहडोल। जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 को लागू किया गया है। इस कानून के तहत शुक्रवार को ब्यौहारी में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर टीम ने जांच की और नियम तोडऩे वालों पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई दी। मुख्य मार्ग स्थित नाबालिग बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर कोटपा की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार पर जुर्माना लगाया।

इसी प्रकार ब्यौहारी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य पर स्कूल में तम्बाकू निषेध नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना लगाकर ऐसा न करने की समझाइश दी। साथ ही स्कूल परिसर के बाहर स्थित दुकानों में जाकर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नियम पूर्वक करने की सलाह दी। जांच दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव, तहसीलदार अभ्यानंद शुक्ला, बीएमओ डॉ. निशांत सिंह परिहार, खाद्य निरीक्षक एसके तिवारी, बीआरसी रीतेश श्रीवास्तव, नगर परिषद और पुलिस के कर्मचारी शामिल रहे।

Created On :   12 Nov 2022 1:56 PM IST

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