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दुकानदार ग्राहकों को बताए - ट्रे में रखी मिठाई कब तक खाने योग्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मिठाई की ट्रे पर दुकानदारों को यह लिखकर रखना होगा कि उसे ग्राहक किस दिन तक खा सकते हैं। अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिठाई बेंचने वालों को यह निर्देश दिए हैं। त्योहारों के मौसम में लोगों तक साफ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचे इसके लिए अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) सक्रिय हो गया है और उसने खाद्य पदार्थ बेंचने और खरीदने वालों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। मिठाई, मावा, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों की त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर मांग होती है इसलिए इनमें मिलावट की शिकायतें भी बड़े पैमाने पर आती हैं। इसी के मद्देनजर एफडीए ने मिलावट खोरों को चेतावनी दी है कि वह विशेष जांच अभियान चलाएगी और विभिन्न इलाकों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकठ्ठा करेगी। साथ ही एफडीए ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छुआछूत की बीमारी के लिए कर्मचारियों की कराएं जांच
एफडीए के संयुक्त आयुक्त एसआर केकरे ने खाद्यपदार्थ बनाने वाले और बेंचने वालों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की मेडिकल जांच कराएं कि उन्हें त्वचा या संसर्गजन्य रोग तो नहीं हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ बनाने के लिए पीने योग्य पानी का ही इस्तेमाल करने, खाद्य पदार्थ साफ सुथरी जगह पर ही रखने, दूध से बनी मिठाई 8 घंटे के भीतर खाने की जानकारी पैकेट पर लिखने, खाद्य तेल का दो से तीन बार ही इस्तेमाल करने, दूध, मावा, खाद्यतेल, वनस्पति आदि की खरीदारी का बिल सुरक्षित रखने को कहा गया है।
खरीदार दें ध्यान
एफडीए ने ग्राहकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पंजीकृत दुकानदारों से ही मिठाई, दूध और दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदें। लोगों को यह भी हिदायत दी गई है कि वे जरूरत से ज्यादा मिठाई, दूध और दूध से बने दूसरे पदार्थ न खरीदें। एफडीए ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सामान खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि उसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। मावे से बनी मिठाइयां 24 घंटे के भीतर खाने, फफूद लगने या बदबू आने पर मिठाई नष्ट कर देने की भी एफडीए ने हिदायत दी है।
Created On :   29 Aug 2022 10:05 PM IST