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SIMI सरगना अबु फैजल को तीन साल की जेल, 2 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क,भोपाल। सिमी सरगना अबु फैजल और आतंकी शराफत को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीजेएम राकेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने पेशी के दौरान जेल प्रहरियों से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गौरलतब है कि 8 मई 2015 को तत्कालीन अपर-सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया की कोर्ट में सिमी सरगना अबु फैजल और आतंकी शराफत के मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जा रही थी। इस दौरान दोनों ने जेल प्रहरियों से गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने दोनों आतंकियों के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों सिमी आतंकियों के खिलाफ अपराध साबित होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई। बता दें कि 2013 में खंडवा जेल ब्रेक कर सिमी के 7 आतंकी फरार हुए थे। पुलिस ने उसी दिन लोगों की मदद से आतंकी मिर्जा आबिद को गिरफ्तार कर लिया था। एक महीने बाद घटना का मास्टरमाइंड अबु फैजल भी ATS की गिरफ्त में आ गया था। अबु फैजल को इससे पहले खंडवा जेल ब्रेक और ATS सिपाही सीताराम यादव की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
Created On :   27 Sept 2017 8:23 AM IST