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फावड़े से हमला करने वाले अभियुक्त को छह माह का कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। फावड़े से हमला कर हल्कू आदिवासी को आहत करने के आरोप में अभियुक्त श्रीपत आदिवासी पिता दरबारी आदिवासी उम्र ४२ वर्ष निवासी ग्राम बिरसिंहपुर थाना पवई को आईपीसी की धारा ३२४ के अपराध में दोषी पाये जाने पर ०६ वर्ष के सश्रम कारावास तथा ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला न्यायिक दण्डाधिकारी पवई द्वारा सुनाया गया है। मीडिया सेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय ने घटना प्रकरण के संबंध में बताया कि दिनांक १० जून २०१७ को पवई अस्पताल में हल्कू आदिवासी घायल अवस्था में उपचार के लिये भर्ती हुआ था। जिसकी तहरीर अस्पताल से मिलने पर पवई पुलिस द्वारा आहत हल्कू आदिवासी के बयान दर्ज किये। जिसमें आहत हल्कू ने पुलिस को बताया कि शाम को लगभग ६ बजे ६:३० के बीच वह भैंस चराकर जंगल से तभी आरोपी श्रीपत आदिवासी किसी से गाली-गलौंच कर रहा था। वह अपने घर के पीछे जाकर उसने जब उससे पूछा तथा गाली देने के लिये मना किया तो उसने फावड़े से हमला कर दिया। घायल की रिपोर्ट तथा एमएलसी पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसकी विवेचना करते हुये पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   23 March 2022 1:56 PM IST