दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास

Six months rigorous imprisonment to three accused found guilty
दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास
पन्ना दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना में दोषी पाये गये अभियुक्तगणों ज्ञानचंद्र पटेल पुत्र रामकृपाल पटेल उम्र ३२ वर्ष,रामकृपाल पटेल पुत्र हीरालाल पटेल उम्र ५० वर्ष, देवप्रकाश पटेल पुत्र कल्लू पटेल उम्र २७ वर्ष निवासी ग्राम कमलपुरा थाना गुनौर को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय में सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों को आईपीसी की धारा ३२५/३४  के आरोप में ०६-०६ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजना अनुसार आहत रामभगत पटेल  दिनांक ११ जून २०१९ की रात्रि को पौंने बारह बजे युगल पटेल की पुत्री की शादी में निमंत्रण में गया था। बारात जनवासे से टीका के लिये दरवाजे में ला रहा था की उसी बारात में शामिल आरोपियों ज्ञानचंद्र, रामकृपाकल, देवप्रकाश रिछोरी की ज्वेलर्स दुकान के सामने अनाप-शनाप बोलने लगे। मना करने पर आरोपियो ने रामभगत पटेल के साथ लात, घूसों और डंडो से मारपीट शुरू कर दी बीच-बचाव कर लोगों द्वारा बचाया गया। घटना प्रकरण में अभियुक्तगणों के विरूद्ध फरियादी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा ३२३, ३२५ सहपठित ३४ के तहत दर्ज मामलें की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गई।  

Created On :   27 Aug 2022 4:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story