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विशेष अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की ईडी पर टिप्पणी, संजय राऊत जमानत मामले में सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि पत्रा चाल से जुड़े मनीलांड्रिंंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत को जमानत देते समय विशेष अदालत ने अपने आदेश में जो बाते कही है उसकी जरुरत नहीं थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने उपरोक्त दलीले दी।इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई को 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और आरोपी संजय राऊत व प्रवीण राऊत को ईडी के आवेदन पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान श्री सिंह ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जमानत के आदेश में टिप्पणी की है। जिसका अन्य मामलों में विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए शिवसेना नेता राऊत की जमानत के आदेश में की गई अनावश्यक टिप्पणियों को हटाया जाए।हाईकोर्ट में ईडी की ओर से आरोपी राऊत को दी गई जमानत के आदेश के खिलाफ ईडी की ओर से की गई अपील पर सुनवाई चल रही है। 9 नवंबर को विशेष अदालत ने संजय राऊत व प्रवीण राऊत को जमानत प्रदान की थी। अपने आदेश में न्यायाधीश ने आरोपी संजय राऊत की गिरफ्तारी को अवैध बताया था और कहा था कि ईडी ने एक रणनीति के तहत इस मामले में आरोपी के रुप में राऊत का चुनाव किया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने ईडी के गिरफ्तारी के तौर तरीके को लेकर भी कड़ी फटकार लगाई थी।जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति डागरे के सामने ईडी का अपील स्वरुप आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान आरोपी राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने कहा कि उन्हें ईडी के आवेदन पर जवाब देने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए। ऐसा ही आग्रह आरोपी प्रवीण राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने भी किया।
आदेश से निकाले अदालत की टिप्पणीः सिंह
वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिंह ने न्यायमूर्ति से शीघ्रता से इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत के जमानत के आदेश की विस्तृत प्रति उन्हें मिल चुकी है। इस आदेश में विशेष न्यायाधीश ने मामले को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिसकी जरुरत नहीं थी। आदेश से इन टिप्पणियों को निकाला जाए। क्योंकि इसका दूसरे मामलों पर विपरीत असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसे कई आदेश हैं जिनका दूसरे मामलों पर विपरीत असर पड़ता है। इस पर श्री सिंह ने कहा कि वे अपने आवेदन में संसोधन करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति ने श्री सिंह के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में आरोपी राऊत को ईडी के आवेदन पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और सुनवाई को 25 नवंबर 2022 तक के लए स्थगित कर दिया।
Created On :   11 Nov 2022 9:05 PM IST