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महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराध मामले में जल्द सजा के लिए बनेंगे विशेष न्यायालय
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन से जुड़े विधेयक को गुरूवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में एकमत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक पहले मंजूर किए गए शक्ति विधेयक का पूरक है। इसके जरिए राज्य में विशेष न्यायालयों के गठन और मौजूद न्यायालयों को विशेष न्यायालय की तरह काम करने की मंजूरी देने का प्रावधान है।इसके अलावा जांच के लिए विशेष पुलिस टीम बनाने, अदालतों में पैरवी के लिए एक या उससे ज्यादा वकीलों को नियुक्त करने का भी प्रावधान है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि हम सभी ने शक्ति कानून विधेयक क्रमांक 51 को मंजूरी दी थी। उस कानून को अमल में लाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत है उसके लिए महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालय (शक्ति कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के लिए) विधेयक क्रमाक 52 लाया जा रहा है। इससे पहले दोनों सदनों की समिति के पास यह विधेयक भेजा गया था। संयुक्त समिति ने एक मत से यह इस विधेयक को मंजूरी दी है। वलसे पाटील ने कहा कि इस विधेयक के जरिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकेगा, मौजूदा न्यायालयों को इससे जुड़े अधिकार दिए जा सकेंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सके इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। इसके बाद सभी सदस्यों ने एकमत से इसे मंजूर कर दिया।
Created On :   24 March 2022 8:22 PM IST