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सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा हजार रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि कोरोना बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खाँसने, छींकने या फिर थूकने से किसी को भी हो सकती है, इसलिए हर व्यक्ति मास्क पहने और यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उस पर 1 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया जाए। हालाँकि मार्च माह में इसकी शुरूआत नगर निगम परिसर से ही की गई थी और तब जुर्माने की राशि 2 हजार रुपए थी लेकिन किसी पर भी जुुर्माना नहीं किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है िक हर नगरीय निकाय कोविड-19 की रोकथाम के लिए यह आवश्यक करें कि सभी नागरिक मास्क लगाएँ और सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं और यदि कोई थूकता है तो उस पर 1 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया जाए।
िनगम परिसर से हुई थी शुरूआत
मार्च में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तत्कालीन प्रभारी निगमायुक्त संदीप जीआर ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि निगम परिसर में पान, बीड़ी और सिगरेट का उपयोग न किया जाए और यदि कोई व्यक्ति निगम परिसर में थूकता है तो उस पर 2 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया जाए और ऐसा ही पूरे शहर में किया जाए। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ और केवल दिखावे के लिए थूकने और लघुशंका करने वाले कुछ लोगों पर 50 रुपयों का जुर्माना लगाया गया था।
Created On :   28 April 2020 2:29 PM IST